सिंगापुर का डॉक्टर भी बनेगा गवाह " live hindustan"
नई दिल्ली, एजेंसी
सामूहिक बलात्कार की 23 साल की पीड़ित का पोस्टमार्टम करने वाले सिंगापुर के डॉक्टर को दिल्ली पुलिस गुरुवार को यहां फास्ट ट्रैक अदालत में दायर होने वाले 50 पन्नों के आरोप पत्र में गवाह के तौर पर शामिल करेगी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़ित का दोस्त मामले में मुख्य गवाह होगा जबकि पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को गवाही देने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोप पत्र के साथ सैंकड़ों पन्नों के संलग्नक भी होंगे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय कानून के तहत मेडिकल कानूनी मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को गवाह के तौर पर शामिल करना अनिवार्य होता है।
उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को चलती बस में लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और उस पर हमला करने वाले छह आरोपियों में से किसी को भी सरकारी गवाह नहीं बनाया गया है क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ पक्का मामला तैयार कर लिया है। लड़की की शनिवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। सूत्रों ने कहा कि सरकार के कल फास्ट ट्रैक अदालत को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र के साथ संलग्नक में केस डायरियों और करीब 30 गवाहों के बयानों को शामिल किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि इनके अलावा पुलिस उस मॉल का सीसीटीवी फुटेज भी पेश करेगी जहां पीड़ित अपने मित्र के साथ फिल्म देखने गई थी और बस से इकट्ठा किए गए फारेंसिक सबूत को भी पेश करेगी। सूत्रों ने कहा कि फिजियोथैरेपी छात्रा और उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त को मुनिरका बस स्टॉप पर दोषियों ने फुसलाकर बस में चढ़ाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस छह आरोपियों में से पांच के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, हत्या, अपहरण, आपराधिक हमला और डकैती सहित भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाएगी जबकि मामले में कथित तौर पर शामिल 17 साल के एक अन्य आरोपी के खिलाफ सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को अलग से रिपोर्ट भेजेगी। सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन इस जघन्य दुर्घटना में शामिल पांच आरोपियों के खिलाफ मत्युदंड की मांग करेगा जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया।
--रिपोर्ट --
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़ित का दोस्त मामले में मुख्य गवाह होगा जबकि पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को गवाही देने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोप पत्र के साथ सैंकड़ों पन्नों के संलग्नक भी होंगे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय कानून के तहत मेडिकल कानूनी मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को गवाह के तौर पर शामिल करना अनिवार्य होता है।
उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को चलती बस में लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और उस पर हमला करने वाले छह आरोपियों में से किसी को भी सरकारी गवाह नहीं बनाया गया है क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ पक्का मामला तैयार कर लिया है। लड़की की शनिवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। सूत्रों ने कहा कि सरकार के कल फास्ट ट्रैक अदालत को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र के साथ संलग्नक में केस डायरियों और करीब 30 गवाहों के बयानों को शामिल किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि इनके अलावा पुलिस उस मॉल का सीसीटीवी फुटेज भी पेश करेगी जहां पीड़ित अपने मित्र के साथ फिल्म देखने गई थी और बस से इकट्ठा किए गए फारेंसिक सबूत को भी पेश करेगी। सूत्रों ने कहा कि फिजियोथैरेपी छात्रा और उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त को मुनिरका बस स्टॉप पर दोषियों ने फुसलाकर बस में चढ़ाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस छह आरोपियों में से पांच के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, हत्या, अपहरण, आपराधिक हमला और डकैती सहित भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाएगी जबकि मामले में कथित तौर पर शामिल 17 साल के एक अन्य आरोपी के खिलाफ सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को अलग से रिपोर्ट भेजेगी। सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन इस जघन्य दुर्घटना में शामिल पांच आरोपियों के खिलाफ मत्युदंड की मांग करेगा जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया।
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