मां की हत्या के प्रयास में युवक को चार साल कैद
जागरण
अदालत ने कहा कि कोई मा सामान्य परिस्थितियों में अपने बेटे के खिलाफ झूठा केस दर्ज नहीं कराएगी। चूंकि वह मामले की पीड़ित है, ऐसे में अगर उसका बयान विश्वसनीय है। उसके आधार पर आरोपी को सजा दी जा सकती है।
त्रिलोकपुरी निवासी दयालचंद ने जून 2011 में शराब के नशे में अपनी मां के सिर पर कूकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने मां की शिकायत पर केस दर्ज कर दयालचंद को गिरफ्तार किया था।
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जासं, नई दिल्ली : संपत्ति विवाद में शराब के नशे में मां की गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त दलाल चंद्र को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएस तेजी ने चार साल कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों व गंभीरता को देखते हुए आरोपी को यह सजा दी जा रही है। अदालत ने आरोपी की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसकी मा ने उसे इस मामले में झूठा फंसाया है। क्योंकि वह उसकी संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी।अदालत ने कहा कि कोई मा सामान्य परिस्थितियों में अपने बेटे के खिलाफ झूठा केस दर्ज नहीं कराएगी। चूंकि वह मामले की पीड़ित है, ऐसे में अगर उसका बयान विश्वसनीय है। उसके आधार पर आरोपी को सजा दी जा सकती है।
त्रिलोकपुरी निवासी दयालचंद ने जून 2011 में शराब के नशे में अपनी मां के सिर पर कूकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने मां की शिकायत पर केस दर्ज कर दयालचंद को गिरफ्तार किया था।